कोरोना बर्थडे पर सख्त हुआ प्रशासन




झुंझुनू (21 मार्च 2021) जाग्रत न्यूज डेस्क। 21 मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण  फैलने से रोकने के लिए ने  कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसमें झुंझुनू शहर भी शामिल था । जिसको 1 वर्ष बीतने के बाद तकरीबन संयोग देखिए उस ही तारीख को दोबारा से सख्त रवैया दिखाना  शुरू कर दिया है। इसकी प्रमुख वजह है आमजन में कोरोना संक्रमण के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, इसी के मद्देनजर झुंझुनूं कलेक्टर उमरदीन खान ने प्रदेश में कोरोना के वापस बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश से जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है।
पांच से ज्यादा कोरोना पाॅजिटिव मिलने पर वहां लगेगा कर्फ्यू 
जिला कलक्टर उमरदीन खान ने आदेश दिया है कि जिस क्षैत्र में 5 से ज्यादा कोरोना पाॅजिटिव मिलेंगे, उसे कंटेटमेंट जाॅन घोषित कर वहां कर्फ्यू लगाने समेत अन्य सख्ती बरती जाएगी। 
राजस्थान मे आने पर दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट
देश के किसी भी अन्य राज्य से आने पर यात्री को कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी, नहीं तो संबंधित व्यक्ति को 15 दिन के लिए होम क्वारेन्टाईन किया जाएगा। जिसकी जांच एवं निगरानी समय-समय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी। इससे पहले ये 6 राज्यों के लिए लागू था। इसके अलावा कंटेटमेंट जाॅन में पाॅजिटिव मिले व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन हैं या नहीं, इसकी जांच संबंधित बीट कांस्टेबल द्वारा 3 दिन में एक बार की जाएगी। 
विवाह, धार्मिक आयोजनों की देनी होगी पूर्व सूचनाः
जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया कि विवाह के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। विवाह समारोह में 2 सौ से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। समारोह की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करवानी होगी, ताकि साबित किया जा सके कि समारोह में 200 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हुए। सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी और आयोजन में आने वालो लोगों की संख्या, बैठने की व्यवस्था, आयोजन की समयावधि, कोरोना गाईडलाईन की पालना कैसे सुनिश्चित की जाएगीे, ये जानकारी भी आवेदन के साथ देनी होगी। 
रात 10 बजे के बाद बंद होगे बाजारः
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि दुकानों पर ‘नो मास्क, नो एंट्री’ का बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है। दुकानदारों को बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं का अवकाश पहले की भांति जारी रहेगा। जिला कलेक्टर ने अपील की है 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं आवश्यकता नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकलें।
रात को 10 बजे के बाद जिले की सभी नगरपालिका क्षेत्र में दुकानें एवं बाजार बंद करना अनिवार्य है।  

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