होली जुलूस धुलण्डी उत्सव पर रोक, होलिका दहन शाम 4 से 10 तक


झुंझुनू 26 मार्च(जाग्रत न्यूज)। होली और शब -ए-बारात त्यौहारों के दौरान कोरोना की गाईड लाईन की शत-प्रतिशत पालना करवाई जाएगी। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने शुक्रवार को होली और शब-ए-बारात त्यौहार के संबंध में बैठक के दौरान ये बात कही। इस दौरान जिला कलक्टर ने बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएें घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार कोई भी गैर, जुलुस, धुलण्डी उत्सव नहीं होगा, केवल होलिका दहन का उत्सव शाम 4 से 10 बजे तक मनाया जा सकेगा। इसमें भी अधिकतम 50 व्यक्ति ही एकत्रित हो सकेंगे। इससे अधिक होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही गाईडलाईन शब-ए-बारात के त्यौंहार पर भी लागू रहेगी।इसके अलावा मास्क लगाने, सामाजिक दूरी रखने, निगरानी आदि के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबंधन तथा राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर यूडी खान और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने गाईडलाईन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, एएसपी विरेन्द्र कुमार, डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल समेत सभी उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

नवलगढ़ में इस बार भी नहीं निकलेगा गैर जुलूस ः

जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार भी नवलगढ़ में गैर जुलूस नहीं निकलेगा। जिला कलक्टर ने इस संबंध में नवलगढ़ के जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की है। जिसके बाद ये तय कि गया है कि गैर जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सीमा से सटे गांवों और कस्बों में दंगल या मेलों पर रोक रहेगी। इस संबंध में थानाधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह के आयोजनों नहीं हों। वहीं कस्बों के बाजारों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर भी सख्ती कार्रवाई की जाएगी।

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